आज सुप्रीम कोर्ट ने देश के लाखों टैम्पू-पिकअप ड्राइवरों के लिए बड़ा फैसला सुनाया है.
Source: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाइट मोटर व्हेकिल लाइसेंस वाले लोग 7500 किलो के कम वजन के ट्रांसपोर्ट वाहन चला सकते हैं,
Source: my-lord.in7500 कम के ट्रांसपोर्ट वाहन में बस, टेंपों, ई-रिक्सा पिकअप आदि गाड़ी आ जाती है,
Source: my-lord.inजो रोजमर्रा के जीवन में लोगों को एक-जगह से दूसरे जगह या समान ढ़ोने में काम आते हैं.
Source: my-lord.inवहीं लाइट मोटर व्हेकिल लाइसेंस, उस लाइसेंस से है जो लोग अपने पर्सनल कार जैसे फोर व्हीलर गाड़ियों के लिए बनवाते हैं
Source: my-lord.inइंश्योरेंस कंपनियों का कहना था कि मोटर व्हेकिल एक्ट, 1988 में ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए अलग से लाइसेंस लेने का नियम है,
Source: my-lord.inहालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनियों की दलीलों को मानने से इंकार किया है.
Source: my-lord.inऔर लोगों को लाइट मोटर व्हेकिल लाइसेंस पर हल्के ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने की इजाजत दी है.
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