क्या सास बहू के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत FIR दर्ज करा सकती है?

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 22 Apr, 2025

सामान्यत: समाज में यह धारणा बनी रहती है कि बहू अपने सास के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मुकदमा दायर कराती है.

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हालांकि, यह कानून महिलाओं को किसी प्रकार के घरेलू हिंसा से बचाव को लेकर प्रावधान करता है.

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जिसमें हमेशा यह आशय रहता है कि यह केवल पुरूष के खिलाफ लगाया जा सकता है, लेकिन अदालत ने कई मौको पर इस बात को दूर किया है.

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हाल में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि घरेलू हिंसा से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम सास को भी अपने बहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का अधिकार देता है.

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हाई कोर्ट ने कहा कि अगर सास पर घर का कोई सदस्य शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, तो वह भी DV Act की धारा 12 तहत शिकायत दर्ज करा सकती है.

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डीवी एक्ट की धारा 12 के अनुसार, पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत कर राहत की मांग कर सकती है.

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मामले में सास ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि बहू उस पर अपने मायके जाने का दबाव बना रही है और दुर्व्यवहार कर रही है.

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सास की शिकायत पर निचली अदालत ने बहू और उसके परिवार के सदस्यों को समन जारी किया गया था. इस शिकायत को बहू ने हाई कोर्ट में चुनौती दी, अब हाई कोर्ट ने कहा कि सास को भी डीवी एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है.

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