बिजनेस वुमेन को 'टैक्स' में भारी छूट पाने का मौका! जानें तरीका

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 26 Oct, 2024

बिजनेस वुमेन

बिजनेस वुमेन यूं कहें महिला आंत्रप्रेन्योर्स अपनी आय पर बड़े टैक्स सेविंग्स कर सकती है.

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टैक्स सेविंग

इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार भारत सरकार आय पर कई तरह की छूट देती है.

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टैक्स बेनिफिट

हालांकि टैक्स सिस्टम सभी लोगों को समान बेनिफिट देती है, लेकिन कुछ खास इनकम सोर्स के जरिए कुछ छूट देती है.

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टैक्स डिडक्शन में होगा लाभ

अमूमन बिजनेस वुमेन 80 सी के तहत टैक्स डिडक्शन में लाभ उठा सकती है, ये लाभ करीब ड़ेढ़ लाख रूपये तक का लाभ उठा सकती है.

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80 (सी)

80 सी के तहत कुल कमाई, इंश्योरेंस पॉलिसी, बिजनेस लोन के चलते टैक्स बेनिफिट दी जाती है.

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इंश्योरेंस भरने पर

वहीं सेक्शन 80डी के अनुसार, अगर कोई महिला अपने बच्चे और माता-पिता का इंश्योरेंस भर रही है तो इस पर भी वे टैक्स का लाभ ले सकती है,

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सिंगल ब्रेड अर्नर

साथ ही अगर घर के लिए सिंगल ब्रेड अर्नर महिला अपने पति या बच्चे के लिए एजुकेशन लोन ले रखी है, तो EMI पर इनकम टैक्स में छूट पा सकती है.

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होम लोन पर भी मिलेगा

होम लोन होने पर ये लाभ करीब दो लाख रूपये तक हो सकती है.

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