Angel Tax से मिलेगा छुटकारा! बजट में स्टार्टअप को बड़ी सौगात

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 23 Jul, 2024

स्टार्टअप की दुनिया से जुड़े लोग बड़ी दिन से एंजल टैक्स समाप्त करने की राहत की मांग की थी.

Image Credit: my-lord.in

बजट सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एंजल टैक्स को लेकर बड़ी घोषणा की है.

Image Credit: my-lord.in

वित्त मंत्री ने कहा है कि स्टार्टअप को राहत देने के लिए एंजल टैक्स को समाप्त किया जाएगा. .

Image Credit: my-lord.in

एंजेल टैक्स को इसीलिए खत्म किया गया है, ताकि स्टार्टअप को बढ़ावा मिल सके.

Image Credit: my-lord.in

एंजल टैक्स स्टार्टअप से जुड़ी कंपनियों के फंडिंग जुटाने पर लगाई जाती है.

Image Credit: my-lord.in

Angel Tax को साल 2012 में लागू किया गया था. यह उन अनलिस्टेड बिजनेस पर लागू होता है,

Image Credit: my-lord.in

जो एंजेल निवेशकों से फंडिंग हासिल करते हैं. जब किसी स्टार्टअप को किसी एंजेल निवेशक से फंड हासिल होता है, तो उसे इस पर टैक्स चुकाना पड़ता है.

Image Credit: my-lord.in

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 56 (2) (vii) (b) के तहत स्टार्टअप को Angel Tax चुकाना पड़ता है.

Image Credit: my-lord.in

जब किसी स्टार्टअप को मिलने वाला इन्वेस्टमेंट उसकी Fair Market Value (FMV) से भी अधिक हो जाता है. ऐसी हालत में स्टार्टअप को 30.9 फीसदी टैक्स चुकाना पड़ता है. अब सरकार एंजल टैक्स को हटाने का ऐलान कर चुकी है.

Image Credit: my-lord.in

पढ़ने के लिए धन्यवाद!

Next: TDS भरने में देरी होने पर अब नहीं चलेगा मुकदमा! बजट सत्र में वित्त मंत्री ने टैक्सपेयर्स को दी बड़ी सौगात

अगली वेब स्टोरी