स्टार्टअप की दुनिया से जुड़े लोग बड़ी दिन से एंजल टैक्स समाप्त करने की राहत की मांग की थी.
Image Credit: my-lord.inबजट सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एंजल टैक्स को लेकर बड़ी घोषणा की है.
Image Credit: my-lord.inवित्त मंत्री ने कहा है कि स्टार्टअप को राहत देने के लिए एंजल टैक्स को समाप्त किया जाएगा. .
Image Credit: my-lord.inएंजेल टैक्स को इसीलिए खत्म किया गया है, ताकि स्टार्टअप को बढ़ावा मिल सके.
Image Credit: my-lord.inएंजल टैक्स स्टार्टअप से जुड़ी कंपनियों के फंडिंग जुटाने पर लगाई जाती है.
Image Credit: my-lord.inAngel Tax को साल 2012 में लागू किया गया था. यह उन अनलिस्टेड बिजनेस पर लागू होता है,
Image Credit: my-lord.inजो एंजेल निवेशकों से फंडिंग हासिल करते हैं. जब किसी स्टार्टअप को किसी एंजेल निवेशक से फंड हासिल होता है, तो उसे इस पर टैक्स चुकाना पड़ता है.
Image Credit: my-lord.inआयकर अधिनियम 1961 की धारा 56 (2) (vii) (b) के तहत स्टार्टअप को Angel Tax चुकाना पड़ता है.
Image Credit: my-lord.inजब किसी स्टार्टअप को मिलने वाला इन्वेस्टमेंट उसकी Fair Market Value (FMV) से भी अधिक हो जाता है. ऐसी हालत में स्टार्टअप को 30.9 फीसदी टैक्स चुकाना पड़ता है. अब सरकार एंजल टैक्स को हटाने का ऐलान कर चुकी है.
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