2007 में राजस्थान में AIDS जागरुकता अभियान में हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गेरे ने सार्वजनिक रूप से शिल्पा शेट्टी को किस कर लिया था.
Image Credit: my-lord.inतीन एफआईआर दर्ज की गईं थीं. अभिनेत्री पर IPC की धारा 292, 293, 294 (अश्लीलता), सूचना प्रौद्योगिकी और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध)अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था.
Image Credit: my-lord.inशिल्पा की ओर से दो आवेदन दायर किए गए. IPC की धारा 239 (पुलिस रिपोर्ट और दस्तावेजों पर विचार करने के बाद आरोपमुक्ति) और धारा 245 (साक्ष्य पर विचार करने के बाद आरोप मुक्त) के तहत आरोपमुक्त करने की मांग की गई थी.
Image Credit: my-lord.inधारा 239 के तहत डिस्चार्ज करने की मिली अनुमति, लेकिन धारा 245 के तहत आवेदन हुआ खारिज क्योंकि सम्मन विचारणीय (summons triable case) मामले में डिस्चार्ज का कोई प्रावधान नहीं था. हाई कोर्ट में शेट्टी ने CRPC की धारा 245 के तहत आवेदन खारिज होने को दी चुनौती.
Image Credit: my-lord.inएकल पीठ के जज आरजी अवाचट ने भी शिकायतकर्ता, एक वकील, जिसने जयपुर में शिकायत दर्ज कराई थी, से याचिका का जवाब देने को कहा.
Image Credit: my-lord.inसाल 2011 में शिल्पा शेट्टी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी कि तीनों मामलों को एक साथ मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए.
Image Credit: my-lord.inइस मामले की शुरुआत 2007 में हुई थी. अब 15 साल बाद शिल्पा शेट्टी को कोर्ट से मिली थोड़ी राहत.
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