जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल! Delhi HC का फैसला आया

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 25 Jun, 2024

अरविंद केजरीवाल

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी,

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दिल्ली हाईकोर्ट

वहीं अदालत ने ED की याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी.

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ट्रायल कोर्ट का फैसला

जस्टिस सुधीर कुमार जैन की बेंच ने आदेश पारित करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दस्तावेजों और तर्कों का उचित तरीके से मूल्यांकन नहीं किया गया है.

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राउज एवेन्यू कोर्ट

ED द्वारा ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दिए जाने के बाद पीठ ने 21 जून को आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे फैसला आने तक रोक दिया गया है.

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नियमित जमानत

राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दिया था.

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ED ने किया जमानत का विरोध

ED ने केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश का विरोध किया और आदेश को अवैध और विकृत बताया

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जमानत पर लगाएं रोक

ED ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए और उसे रद्द किया जाना चाहिए,

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ED की याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाते हुए ED की याचिका को स्वीकार कर लिया है.

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रिहाई पर रोक

दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अरविंद केजरीवाल को रिहाई पर रोक बरकरार रहेगी.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

Next: जानिए जज न्याय बिंदु के बारे में, जिन्होंने केजरीवाल को जमानत दी

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