दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी,
Image Credit: my-lord.inइससे पहले जस्टिस सुरेश कुमार कैत दिल्ली हाईकोर्ट में कार्यरत थे,
Image Credit: my-lord.inजस्टिस सुधीर कुमार जैन की बेंच ने आदेश पारित करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दस्तावेजों और तर्कों का उचित तरीके से मूल्यांकन नहीं किया गया है.
Image Credit: my-lord.inED द्वारा ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दिए जाने के बाद पीठ ने 21 जून को आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे फैसला आने तक रोक दिया गया है.
Image Credit: my-lord.inराउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दिया था.
Image Credit: my-lord.inED ने केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश का विरोध किया और आदेश को अवैध और विकृत बताया
Image Credit: my-lord.inED ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए और उसे रद्द किया जाना चाहिए,
Image Credit: my-lord.inदिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाते हुए ED की याचिका को स्वीकार कर लिया है.
Image Credit: my-lord.inदिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अरविंद केजरीवाल को रिहाई पर रोक बरकरार रहेगी.
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