Article 355: राज्य में शांति बहाल करने को केन्द्र को मिला अधिकार

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 21 Apr, 2025

मुर्शिदाबाद हिंसा की घटना को सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 355 के तहत एक याचिका दायर की गई, जिसमें पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय बलों की तैनाती को लेकर मांग की गई.

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इस पर जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने कहा कि हम पर पहले ही कार्यपालिका-विधायिका के कार्य हस्तक्षेप करने के आरोप लग रहे हैं और फिर भी आप ये मांग कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने याची को दोबारा से याचिका दायर करने को कहा है.

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चौथा, आर्टिकल 370 को रद्द करने के फैसले को सही ठहराने वाली पीठ सीजेआई संजीव खन्ना भी शामिल रहें.

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बाहरी आक्रमण का मतलब किसी दूसरे देश द्वारा किए गए हमले या आक्रमण से है, जिससे राज्य की सुरक्षा और अखंडता खतरे में पड़ सकती है.

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आंतरिक अशांति का मतलब राज्य के अंदर होने वाली ऐसी किसी भी स्थिति से है जो कानून और व्यवस्था को बाधित करती है, जैसे कि विद्रोह, दंगे, या बड़े पैमाने पर हिंसा.

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25000 शिक्षकों की भर्ती रद्द करने का मामले को सीजेआई संदीव खन्ना ने सही बरकरार रखा है.

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