पुलिस गैंगस्टर एक्ट कब लगाती है? जानें क्या होती है सजा

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 04 Nov, 2024

गैंगस्टर लॉरेस बिश्नोई का भाई

गैंगस्टर लॉरेस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के खिलाफ गुरूग्राम पुलिस ने एक और मामला दर्ज किया है.

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गैंगस्टर है

पुलिस ने अनमोल बिश्नोई को कोई सामान्य अपराधी नहीं, बल्कि गैंगस्टर करार दिया है.

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कब लगेगा गैंगस्टर एक्ट?

ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है पुलिस कब किसी को गैंगस्टर घोषित करती है और इसे लेकर गैंगस्टर एक्ट में क्या प्रावधान है...

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ज्यादा खतरनाक

गैंगस्टर शब्द पर गौर करें तो, वैसा अपराधी जो किसी गैंग, गिरोह का सदस्य हो. यह छोटे-मोटे चोर उचक्कों से कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं.

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गैंगस्टर एक्ट

कानून के अनुसार, अगर कोई अपराधी लूट, डकैती, रंगदारी और हत्या आदि जैसे संगीन अपराध से अपनी आजीविका अर्जित करता है,

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अपराध ही कमाई का जरिया

यानि वे अपराध करके ही अपना घर चलाते हैं, संपत्ति अर्जित करते हैं तो ऐसे अपराधियों को गैंगस्टर कहा जाता है.

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15 तरह के अपराध

वहीं, गैंगस्टर एक्ट 1986 के मुताबिक, वैसे व्यक्तियों का समूह जो अपराध के जरिए अपना पैसा बनाता है. गैंगस्टर में ऐसे 15 अपराधों की लिस्ट है.

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दस साल जेल की सजा

गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को दो साल से लेकर दस साल तक सजा का प्रावधान है.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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