गैंगस्टर लॉरेस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के खिलाफ गुरूग्राम पुलिस ने एक और मामला दर्ज किया है.
Source: my-lord.inपुलिस ने अनमोल बिश्नोई को कोई सामान्य अपराधी नहीं, बल्कि गैंगस्टर करार दिया है.
Source: my-lord.inऐसे में सवाल उठना लाजिमी है पुलिस कब किसी को गैंगस्टर घोषित करती है और इसे लेकर गैंगस्टर एक्ट में क्या प्रावधान है...
Source: my-lord.inगैंगस्टर शब्द पर गौर करें तो, वैसा अपराधी जो किसी गैंग, गिरोह का सदस्य हो. यह छोटे-मोटे चोर उचक्कों से कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं.
Source: my-lord.inकानून के अनुसार, अगर कोई अपराधी लूट, डकैती, रंगदारी और हत्या आदि जैसे संगीन अपराध से अपनी आजीविका अर्जित करता है,
Source: my-lord.inयानि वे अपराध करके ही अपना घर चलाते हैं, संपत्ति अर्जित करते हैं तो ऐसे अपराधियों को गैंगस्टर कहा जाता है.
Source: my-lord.inवहीं, गैंगस्टर एक्ट 1986 के मुताबिक, वैसे व्यक्तियों का समूह जो अपराध के जरिए अपना पैसा बनाता है. गैंगस्टर में ऐसे 15 अपराधों की लिस्ट है.
Source: my-lord.inगैंगस्टर एक्ट में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को दो साल से लेकर दस साल तक सजा का प्रावधान है.
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