इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से सरकारी अधिकारियों के नाम में 'माननीय' लगाने पर जवाब तलब की है.
Image Credit: my-lord.inइलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजस्व विभाग के मुख्य सचिव से जवाब की मांग करते हुए कहा कि सरकार अधिकारियों के नाम के पीछे 'माननीय' किस प्रोटोकॉल के तहत लगाया जा रहा है.
Image Credit: my-lord.inइलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगे टिप्पणी करते हुए कहा कि 'माननीय' विशेषण का प्रयोग मंत्री या उसके समकक्ष के पदासीन व्यक्तियों के लिए किया जाता है.
Image Credit: my-lord.inये विषय अदालत के सामने एक याचिका की सुनवाई करते हुए आई जब उन्होंने देखा कि सरकारी पत्राचार में जिलाधिकारी इटावा ने मंडलीय कमिश्नर कानपुर डिवीजन को माननीय (ऑनरेबल) कमिश्नर से संबोधित किया है.
Image Credit: my-lord.inअदालत ने आपत्ति जताते हुए कहा कि लगातार सरकारी पत्राचार में माननीय शब्द का प्रयोग किया जा रहा है,
Image Credit: my-lord.inजबकि प्रोटोकॉल को लेकर कोई उचित जानकारी नहीं है.
Image Credit: my-lord.inइलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 अक्टूबर तक यूपी राजस्व विभाग के सचिव से जवाब तलब की है.
Image Credit: my-lord.inराजस्व विभाग के सचिव को अपना जवाब हलफनामा के माध्यम से अदालत के सामने रखना है.
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