सरकारी अधिकारी किस प्रोटोकॉल के तहत 'माननीय' हो गए?

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 28 Sep, 2024

सरकारी अधिकारियों

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से सरकारी अधिकारियों के नाम में 'माननीय' लगाने पर जवाब तलब की है.

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माननीय विशेषण किस प्रोटोकॉल के तहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजस्व विभाग के मुख्य सचिव से जवाब की मांग करते हुए कहा कि सरकार अधिकारियों के नाम के पीछे 'माननीय' किस प्रोटोकॉल के तहत लगाया जा रहा है.

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मंत्री या उसके समकक्ष

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगे टिप्पणी करते हुए कहा कि 'माननीय' विशेषण का प्रयोग मंत्री या उसके समकक्ष के पदासीन व्यक्तियों के लिए किया जाता है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाया

ये विषय अदालत के सामने एक याचिका की सुनवाई करते हुए आई जब उन्होंने देखा कि सरकारी पत्राचार में जिलाधिकारी इटावा ने मंडलीय कमिश्नर कानपुर डिवीजन को माननीय (ऑनरेबल) कमिश्नर से संबोधित किया है.

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माननीय शब्द

अदालत ने आपत्ति जताते हुए कहा कि लगातार सरकारी पत्राचार में माननीय शब्द का प्रयोग किया जा रहा है,

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प्रोटोकॉल क्या है?

जबकि प्रोटोकॉल को लेकर कोई उचित जानकारी नहीं है.

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राजस्व विभाग के सचिव

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 अक्टूबर तक यूपी राजस्व विभाग के सचिव से जवाब तलब की है.

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हलफनामा के जरिए दें जवाब

राजस्व विभाग के सचिव को अपना जवाब हलफनामा के माध्यम से अदालत के सामने रखना है.

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