सुप्रीम कोर्ट ने CBI के प्रारंभिक जांच सौपने का कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है,
Source: my-lord.inफैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोगकरते हुए सीबीआई को जांच सौंप सकता है.
Source: my-lord.inलेकिन ऐसा करने के लिए हाईकोर्ट को यह तर्क देना होगा कि राज्य पुलिस द्वारा जांच कैसे निष्पक्ष नहीं है.
Source: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हाईकोर्ट को जांच CBI को सौंपने का फैसला बहुत दुर्लभ मामलों में की जानी चाहिए.
Source: my-lord.inगोरखा क्षेत्रीय प्रशासन (GTA) में स्वैच्छिक शिक्षकों की भर्ती और नियमितीकरण से जुड़ी याचिका में हाईकोर्ट ने पहले से चल रहे एसआईटी जांच को मानने से इंकार करते हुए जांच CBI को सौंप दी थी.
Source: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले को राज्य के विरूद्ध माना,
Source: my-lord.inजिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है.
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