हाईकोर्ट CBI को जांच सौंपने से पहले कारण बताना जरूरी, आखिर SC ने क्यों कहा ऐसा

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 26 Sep, 2024

CBI जांच का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने CBI के प्रारंभिक जांच सौपने का कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है,

Image Credit: my-lord.in

सुप्रीम कोर्ट

फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोगकरते हुए सीबीआई को जांच सौंप सकता है.

Image Credit: my-lord.in

राज्य पुलिस

लेकिन ऐसा करने के लिए हाईकोर्ट को यह तर्क देना होगा कि राज्य पुलिस द्वारा जांच कैसे निष्पक्ष नहीं है.

Image Credit: my-lord.in

कलकत्ता हाईकोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हाईकोर्ट को जांच CBI को सौंपने का फैसला बहुत दुर्लभ मामलों में की जानी चाहिए.

Image Credit: my-lord.in

स्वैच्छिक शिक्षकों का नियमितीकरण

गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन (GTA) में स्वैच्छिक शिक्षकों की भर्ती और नियमितीकरण से जुड़ी याचिका में हाईकोर्ट ने पहले से चल रहे एसआईटी जांच को मानने से इंकार करते हुए जांच CBI को सौंप दी थी.

Image Credit: my-lord.in

पश्चिम बंगाल राज्य

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले को राज्य के विरूद्ध माना,

Image Credit: my-lord.in

CBI जांच का आदेश खारिज

जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है.

Image Credit: my-lord.in

पढ़ने के लिए धन्यवाद!

Next: सरकारी अधिकारी किस प्रोटोकॉल के तहत 'माननीय' हो गए?

अगली वेब स्टोरी