रेप पीड़िता को अदालत में बुलाने को लेकर आरोपी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, मना करते हुए SC ने कहा-विक्टिम की भलाई सबसे जरूरी

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 29 Aug, 2024

आरोपी-रेप पीड़िता

हाल ही में देश के शीर्ष अदालत के समक्ष एक ऐसा मामला आया जिसमें आरोपी रेप पीड़िता को बार-बार गवाही के लिए बुलाने की जिद कर रहा था.

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नाबालिग रेप विक्टिम

तीसरी बार गवाही के बुलाने के लिए आरोपी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा है कि यौन उत्पीड़न की नाबालिग पीड़िता को ट्रायल कोर्ट में गवाही के लिए बार-बार नहीं बुलाया जाना चाहिए.

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दो बार हो चुकी गवाही

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि पीड़िता को पहले ही दो बार गवाही देने के लिए बुलाया जा चुका है.

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POCSO Act

अदालत उड़ीसा हाईकोर्ट और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत बने स्पेशल कोर्ट के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें नाबालिग पीड़िता को गवाह के रूप में दोबारा जांच के लिए बुलाने से इंकार कर दिया गया था.

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बार-बार गवाही

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यौन अपराध के दर्दनाक अनुभव से पीड़ित बच्चे को एक ही घटना के बारे में गवाही देने के लिए बार-बार नहीं बुलाया जाना चाहिए.

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पॉक्सो अधिनियम

पॉक्सो अधिनियम एक विशेष कानून है, जिसे बच्चों को यौन अपराधों से बचाने और उनके हितों की रक्षा करने और अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के हर चरण में बच्चे की भलाई सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है.

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15 साल की पीड़िता

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटना के समय पीड़िता की उम्र करीब 15 साल थी और आरोपी के वकील को नाबालिग से दो बार जिरह करने का मौका पहले ही दिया जा चुका है.

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अधीनस्थ अदालत का फैसला बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाईकोर्ट और स्पेशल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए आरोपी की याचिका खारिज की.

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