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Bulldozer Action पर सुप्रीम कोर्ट का दिशानिर्देश, अब राज्य सरकारों को पूरी करनी होंगी ये शर्तें

त्वरित बुलडोजर जस्टिस देने के राज्य सरकारों के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर दिशानिर्देश जारी किया है.

Written By Satyam Kumar Updated : November 13, 2024 2:06 PM IST

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Bulldodizing the House

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पब्लिक प्लेस पर लागू नहीं!

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर जारी निर्देश को लेकर कहा है कि यह पब्लिक प्लेस पर अवैध निर्माण और अदालत द्वारा जारी निर्माण ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक नहीं लगाती है.

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प्रॉपर्टी डेमोलिशन

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Show Cause Notice

सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बताया कि अधिकारी सबसे पहले कारण नोटिस (Show Cause Notice) जारी करेंगे, जो कि 15 दिन से कम का नहीं होगा.

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घर पर नोटिस

नोटिस पोस्ट से भेजा जाएगा या घर के बाहर चिपकाया जाएगा,

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15 दिन का मिलेगा समय

15 दिन का समय नोटिस मिलने के बाद शुरू होगा. साथ ही इस नोटिस को DM ऑफिस में भी भेजना होगा.

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दिखाना होगा डॉक्यूमेंट्स

कारण बताओ नोटिस में अवैध निर्माण, उसके चलते होने वाले नियम का उल्लंघन, नोटिस के जवाब में उचित डॉक्यूमेंट की जरूरत और उस अधिकारी का जिक्र जहां व्यक्तिगत रूप से जवाब देना है.

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अधिकारी लेगा फैसला

सुनवाई के बाद अधिकारी अपना फैसला सुना सकता है. वहीं व्यक्ति को निर्माण हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए

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ऑनलाइन पॉर्टल

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण से जुड़े मामलों के लिए सभी नगरपालिकाओं को तीन महीने के भीतर सभी नगरपालिका को ऑनलाइन पोर्टल बनाने को कहा है.

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देनी होगी जानकारी

जिस पर निर्माण ध्वस्तीकरण के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देनी होगी.