FIR होने से नहीं जाएगी सरकारी नौकरी! SC ने केरल हाईकोर्ट का फैसला रखा बरकरार
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FIR होने से नहीं जाएगी सरकारी नौकरी! SC ने केरल हाईकोर्ट का फैसला रखा बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर कहा है कि FIR दर्ज होना या उससे बरी होना, सरकारी नौकरी नहीं देने का आधार नहीं हो सकता है. इसी आधार पर दिए गए केरल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बरकरार रखा है, जो एक व्यक्ति व्यक्ति को कांस्टेबल के रूप में इंडिया रिजर्व बटालियन शामिल नहीं करने के केरल सरकार से के फैसले से जुड़ा है.
Written By Satyam KumarPublished : November 24, 2024 7:12 PM IST
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FIR होने पर नौकरी नहीं!
गांव-समाज से आनेवाले छात्रों के मन में डर होता है कि FIR दर्ज होने से वे सरकारी नौकरी के पात्र नहीं होंगे.
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सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर कहा है कि FIR दर्ज होना या उससे बरी होना, सरकारी नौकरी नहीं देने का आधार नहीं हो सकता है.
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केरल हाईकोर्ट का फैसला
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है
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FIR होने से नहीं जाएगी नौकरी
सितंबर, 2023 में केरल हाईकोर्ट ने भी FIR दर्ज होने से नौकरी गई व्यक्ति की पात्रता को बरकरार रखते हुए कहा था कि,
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अपराधिक मुकदमा दर्ज होने से
किसी कैंडिडेट के कैरेक्टर सर्टिफिकेट चेक करते वक्त उसके खिलाफ लगे आरोपों और FIR दर्ज होने से उसे नौकरी के लिए अनुपयुक्त कहकर नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता है.
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केरल सरकार का नौकरी देने से इंकार
केरल सरकार ने व्यक्ति को इस आधार पर नौकरी देने से इनकार कर दिया कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.
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कास्टेबल के रूप में
बता दें कि केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण (केएटी) ने राज्य को दिया कि वे व्यक्ति को कांस्टेबल के रूप में इंडिया रिजर्व बटालियन में शामिल करें.
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मुकदमे से बरी
केएटी ने कहा कि व्यक्ति, उससे अलग रह रही पत्नी द्वारा किए गए अपराधिक मुकदमे से बरी हो चुका है.
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केरल सरकार की याचिका खारिज
इसी फैसले को राज्य ने पहले केरल हाईकोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.