SC: माता-पिता से पढ़ाई का खर्च लेना बेटियों का मौलिक अधिकार
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SC: माता-पिता से पढ़ाई का खर्च लेना बेटियों का मौलिक अधिकार
हाल ही में वैवाहिक विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटियों को माता-पिता से शिक्षा पाने का कानूनी अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटी को माता-पिता से वित्तीय संसाधनों के भीतर शिक्षा का खर्च पाने का कानूनी अधिकार है.
Written By Satyam KumarPublished : January 10, 2025 6:49 PM IST
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शिक्षा का खर्च पाने का अधिकार
हाल ही में वैवाहिक विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटियों को माता-पिता से शिक्षा पाने का कानूनी अधिकार है.
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सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटी को माता-पिता से वित्तीय संसाधनों के भीतर शिक्षा का खर्च पाने का कानूनी अधिकार है.
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वैवाहिक विवाद
वैवाहिक विवाद के इस मामले में पति ने पत्नी और बेटी को 73 लाख रुपये देने पर सहमति जताई थी,
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अपने हिस्से का गुजारा-भत्ता
जिसमें बेटी ने अपने हिस्से के 43 लाख रूपये लेने से इंकार किया था.
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बेटी का कानूनी अधिकार
दंपति की बेटी आयरलैंड में पढ़ाई कर रही है. चूंकि बेटी ने राशि लेने से इनकार किया, लेकिन अदालत ने उसे कानूनी रूप से हकदार माना.
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तलाक की इजाजत
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने विवेकाधिकार शक्तियों का प्रयोग करते हुए तलाक की इजाजत दे दी है.