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HC In Divorce Case: 'पति बच्चे को संभाल रहा और तुम्हें कोर्ट आने में तकलीफ है'

तलाक मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि पति अपने दो बच्चों को संभाल रहा है और मुकदमे को ट्रांसफर करने से उसकी परेशानियां और बढ़ जाएगी. आइये जानते हैं पूरा मामला...

Written By Satyam Kumar Updated : January 23, 2025 6:11 PM IST

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FIR ट्रांसफर की मांग

तलाक मामले को नजदीकी अदालत में ट्रांसफर की मांग को एक महिला ने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.

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पेश होने में कठिनाई

मुकदमे को ट्रांसफर करने की मांग को लेकर महिला ने कहा कि उसे अदालत के सामने पेश होने के लंबी दूर ट्रैवल करना पड़ता है, जिसमें उसे काफी परेशानी होती है.

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कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट

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बच्चे के पालन-पोषण

कर्नाटक हाई कोर्ट ने बच्चे के पालन-पोषण में होनेवाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कहा कि हिला द्वारा उठाए गए असुविधा के मुद्दे का मुकाबला उसके पति की असुविधा से नहीं किया जा सकता, जो कि अपने दो छोटे बच्चों की देखभाल कर रहा है.

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महिला-पुरूष के समान अधिकार

कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिले हैं. पुरुषों की समस्याएं भी उतनी ही वाजिब हैं, जितनी महिलाओं की.

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पत्नी की याचिका खारिज

अदालत ने पत्नी के मुकदमे को ट्रांसफर करने की मांग को खारिज कर दिया.

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बढ़ता विवाद

बताते चलें कि 28 वर्षीय महिला और उसके पति ने अलग-अलग रहने का निर्णय लिया. तो पति ने तलाक की मांग को लेकर याचिका दायर की.

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यात्रा करने में कठिनाई

महिला ने मुकदमे के ट्रांसफर करने की मांग को लेकर दावा किया कि उसे सुनवाई के दिन आने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है. हालांकि, हाई कोर्ट ने महिला की मांग खारिज कर दी है.