क्या है आर्टिकल 72? जिसके आधार पर राजोआना ने राष्ट्रपति से लगाई है दया की गुहार
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क्या है आर्टिकल 72? जिसके आधार पर राजोआना ने राष्ट्रपति से लगाई है दया की गुहार
आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति की सजा को कम या क्षमा करने की शक्ति देती है. आर्टिकल 72(3) के अनुसार, जब किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है, तो वह अपनी सजा को कम करने की मांग कर सकता है.
Written By Satyam KumarPublished : November 18, 2024 5:06 PM IST
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फांसी की सजा
पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्याकांड में एक विशेष अदालत ने राजोआना को फांसी की सजा सुनाई थी.
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सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट
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राष्ट्रपति से क्षमा याचना
जिसके बाद राजोआना ने आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति से फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की है, यह याचिका पिछले डेढ़ साल से लंबित है.
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आर्टिकल 32
दया याचिका पर किसी तरह का जबाव नहीं मिलने पर राजोआना ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत याचिका दायर की है,
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आर्टिकल 72
जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि वे दो सप्ताह के भीतर इस पर अपना फैसला लें. आइये जानते हैं कि संविधान की आर्टिकल 72, राष्ट्रपति को क्या शक्ति देती है...
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संविधान की आर्टिकल 72
आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति की सजा को कम या क्षमा करने की शक्ति देती है.
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फांसी की सजा मिलने पर
आर्टिकल 72(3) के अनुसार, जब किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है, तो वह अपनी सजा को कम करने की मांग कर सकता है.
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फांसी को उम्रकैद में बदलने की मांग
राजोआना ने इसी अनु्च्छेद 72 के तहत अपनी फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की थी.