सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टर प्लांट को दुबारा से खोलने की मांग वाली वेदांता की याचिका खारिज कर दी है.
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है. अदालत ने कहा कि नियमों का बार-बार उल्लंघन किया गया है, जिसके चलते प्लांट को को बंद करना उचित है.
Image Credit: my-lord.inCJI ने कहा. वेदांता रोजगार देने के साथ देश का एक बड़ा Asset भी है. फिर भी इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नियमों का पालन करना होगा. लोगों का स्वास्थ्य बेहद अहम है और राज्य सरकार को इसकी रक्षा करनी होगी.
Image Credit: my-lord.inसाल 2018 में, प्लांट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस गोलीबारी में 13 लोगों की मौत हो गई थी.
Image Credit: my-lord.inतमिलनाडु सरकार ने Vedanta के स्टरलाइट कॉपर को बंद करने का आदेश दे दिये थे. पर्यावरण नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए सरकार ने इसे बंद किया था.
Image Credit: my-lord.inस्टारलाइट कॉपर की पेरेंट कंपनी वेदांता ने सरकार के फैसले को चुनौती दी और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने प्लांट को बंद करने को गलत बताते हुए इसे फिर से खोलने की अनुमति दी. सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया.
Image Credit: my-lord.inइसके बाद न तो मद्रास हाई कोर्ट और न ही सुप्रीम कोर्ट ने प्लांट को फिर से खोलने की अनुमति दी. और अब दुबारा खोलने की मांग को भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है.
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