Vedanta की बढ़ी कानूनी मुश्किलें!

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 06 Mar, 2024

Vedanta की बढ़ी कानूनी मुश्किलें!

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Vedanta है Starlite Plant की पैरेंट कंपनी

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टर प्लांट को दुबारा से खोलने की मांग वाली वेदांता की याचिका खारिज कर दी है.

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नियमों की बार-बार हुई अनदेखी

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है. अदालत ने कहा कि नियमों का बार-बार उल्लंघन किया गया है, जिसके चलते प्लांट को को बंद करना उचित है.

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CJI ने दिया आदेश

CJI ने कहा. वेदांता रोजगार देने के साथ देश का एक बड़ा Asset भी है. फिर भी इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नियमों का पालन करना होगा. लोगों का स्वास्थ्य बेहद अहम है और राज्य सरकार को इसकी रक्षा करनी होगी.

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Vedanta के खिलाफ प्रदर्शन

साल 2018 में, प्लांट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस गोलीबारी में 13 लोगों की मौत हो गई थी.

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Tamil Nadu सरकार ने किया बंद

तमिलनाडु सरकार ने Vedanta के स्टरलाइट कॉपर को बंद करने का आदेश दे दिये थे. पर्यावरण नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए सरकार ने इसे बंद किया था.

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National Green Tribunal

स्टारलाइट कॉपर की पेरेंट कंपनी वेदांता ने सरकार के फैसले को चुनौती दी और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने प्लांट को बंद करने को गलत बताते हुए इसे फिर से खोलने की अनुमति दी. सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया.

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SC ने नहीं दी राहत

इसके बाद न तो मद्रास हाई कोर्ट और न ही सुप्रीम कोर्ट ने प्लांट को फिर से खोलने की अनुमति दी. और अब दुबारा खोलने की मांग को भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है.

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