भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 141 के तहत, बिना किसी सही कारण के ट्रेन में अलार्म चेन खींचना एक दंडनीय अपराध है. केनल चिकित्सा आपात, यात्री को खतरा, दुर्घटना जैसे केस में चेन खींचें.
Image Credit: my-lord.inयदि आपको मूल गंतव्य के लिए आरक्षण नहीं मिल रहा तो, आप पहले गंतव्य तक टिकट बुक करें, फिर यात्रा के दौरान TTE के पास जाकर, अतिरिक्त किराया देकर यात्रा को बढ़ा सकते हैं.
Image Credit: my-lord.inरेलवे के नियमानुसार, मिडिल बर्थ वाले यात्री केवल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही मिडिल बर्थ खोल सकते हैं. साथ ही मिडिल बर्थ को खोलने से पहले नीचली बर्थ वाले को 3 बार सूचना देनी होती है.
Image Credit: my-lord.inकोई यात्री अपने मूल स्टॉप से ट्रेन में चढ़ने से चूक जाता है तो इस नियम के अनुसार TTE उस सीट को अगले दो स्टॉप्स तक किसी अन्य यात्री को स्थानांतरित नहीं कर सकता है.
Image Credit: my-lord.inट्रेन में यात्रियों को 10 बजे के बाद परेशान नहीं किया जा सकता है. इसलिए कोच में रात की रोशनी को छोड़कर सभी लाइटों को बंद करना और TTE द्वारा निर्धारित समय में टिकट चेक करने की आवश्यकता होती है.
Image Credit: my-lord.inरेलवे नियम के तहत ट्रेनों में बिकने वाले पैकेज्ड फूड जैसे स्नैक्स, भोजन और पेय पदार्थों के निर्धारित मूल्य से अधिक शुल्क नहीं लिया जा सकता और आनश्यक है ये कुछ गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हों.
Image Credit: my-lord.inसभी यात्रियों के आराम के लिए शोर ना करें. यदि आप कोई वीडियो देख रहे हैं या संगीत सुन रहे हैं या फ़ोन कॉल पर हैं, तो आवाज़ कम रखें अथवा हेडफ़ोन या ईयरफ़ोन का उपयोग करें.
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