ट्रेन में यात्रा के दौरान आप यात्रा बढ़ा सकते हैं, जानिये रेलवे के नियम

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 29 Mar, 2023

कब खींचें Emergency Alarm

भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 141 के तहत, बिना किसी सही कारण के ट्रेन में अलार्म चेन खींचना एक दंडनीय अपराध है. केनल चिकित्सा आपात, यात्री को खतरा, दुर्घटना जैसे केस में चेन खींचें.

Image Credit: my-lord.in

यात्रा के दौरान सफ़र बढ़ा सकते हैं

यदि आपको मूल गंतव्य के लिए आरक्षण नहीं मिल रहा तो, आप पहले गंतव्य तक टिकट बुक करें, फिर यात्रा के दौरान TTE के पास जाकर, अतिरिक्त किराया देकर यात्रा को बढ़ा सकते हैं.

Image Credit: my-lord.in

Middle berth नियम

रेलवे के नियमानुसार, मिडिल बर्थ वाले यात्री केवल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही मिडिल बर्थ खोल सकते हैं. साथ ही मिडिल बर्थ को खोलने से पहले नीचली बर्थ वाले को 3 बार सूचना देनी होती है.

Image Credit: my-lord.in

दो-स्टॉप नियम

कोई यात्री अपने मूल स्टॉप से ट्रेन में चढ़ने से चूक जाता है तो इस नियम के अनुसार TTE उस सीट को अगले दो स्टॉप्स तक किसी अन्य यात्री को स्थानांतरित नहीं कर सकता है.

Image Credit: my-lord.in

रात 10 बजे तक होगी टिकट चेक

ट्रेन में यात्रियों को 10 बजे के बाद परेशान नहीं किया जा सकता है. इसलिए कोच में रात की रोशनी को छोड़कर सभी लाइटों को बंद करना और TTE द्वारा निर्धारित समय में टिकट चेक करने की आवश्यकता होती है.

Image Credit: my-lord.in

पैकेज्ड फूड की कीमत तय

रेलवे नियम के तहत ट्रेनों में बिकने वाले पैकेज्ड फूड जैसे स्नैक्स, भोजन और पेय पदार्थों के निर्धारित मूल्य से अधिक शुल्क नहीं लिया जा सकता और आनश्यक है ये कुछ गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हों.

Image Credit: my-lord.in

तेज आवाज न करें

सभी यात्रियों के आराम के लिए शोर ना करें. यदि आप कोई वीडियो देख रहे हैं या संगीत सुन रहे हैं या फ़ोन कॉल पर हैं, तो आवाज़ कम रखें अथवा हेडफ़ोन या ईयरफ़ोन का उपयोग करें.

Image Credit: my-lord.in

पढ़ने के लिए धन्यवाद!

Next: जानिए क्यों है कॉरपोरेट संस्थाओं के लिए सामाजिक कार्य जरूरी

अगली वेब स्टोरी