क्यों 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम में लगाना प्रतिबंधित है?

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 23 Mar, 2023

बाल श्रम क्या है

किसी भी प्रकार के कार्य में बच्चों का नियोजन जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास को रोकता है और उन्हें उनकी बुनियादी शैक्षिक और मनोरंजन आवश्यकताओं से वंचित रखता है, वह बाल श्रम होता है.

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बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986

इस अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम करवाना और कुछ प्रतिबंधित रोजगारों में 14 से 18 साल के किशोरों का नियोजन अपराध है और इसके लिए सजा के प्रावधान है.

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अधिनियम की धारा 3

अधिनियम की धारा 3 के अनुसार किसी भी बच्चे को अनुसूची के भाग A और भाग B में निर्धारित किसी भी व्यवसाय में या कोई भी प्रक्रिया में नियोजित करना निषेध है, बशर्ते की वह सरकार या अपने परिवार द्वारा स्थापित कार्यशाला हो.

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अनुसूची का भाग A

भाग A के अनुसार, किसी भी बच्चे को 13 व्यवसायों में नियोजित या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जैसे-वधशालाएं,  रेलवे में एश पिट की सफाई, विस्फोटकों, फाउंड्री आदि.

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अनुसूची का भाग B

भाग B के तहत, किसी भी बच्चे को उस कार्यशाला में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें बीड़ी बनाना, सीमेंट निर्माण, अभ्रक काटना, माचिस, विस्फोटक निर्माण इत्यादि जैसे खतरनाक काम होते है.

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बाल श्रम के लिए सजा

14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम पर रखने पर दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को तीन महीने से एक वर्ष तक का कारावास और 20,000 रुपये तक के जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.

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