वह दस्तावेज जो किसी व्यक्ति के नाम पर अदालत द्वारा निकाली जाती है, जिसे किसी लोक सेवक (सरकारी अधिकारी) के द्वारा भेजा जाता है वह आदेश कहलाता है.
Image Credit: my-lord.inIPC की धारा 174 के तहत लोक सेवक द्वारा कोई समन, सूचना, या आदेश या उद्घोषणा निकाला गया है किसी व्यक्ति को एक निश्चित समय और निश्चित जगह पर हाजिर होने के लिए, इस आदेश का पालन अनिवार्य है. इस आदेश को ना मानना एक अपराध है.
Image Credit: my-lord.inदोषी को एक महीने के कारावास या पांच सौ रुपए के जुर्माने से या फिर दोनों ही सजा दी जा सकती है.
Image Credit: my-lord.inअदालत में पेश होने के लिए समन, सूचना, या आदेश या उद्घोषणा निकाला गया और वह व्यक्ति हाजिर नहीं होता तो वह भी एक अपराध है. सजा- छ: महीने की जेल या एक हजार रुपए का जुर्माना है या फिर दोनों.
Image Credit: my-lord.inदंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 82 की उपधारा (1) के अधीन निकाले गए किसी उद्घोषणा में बताए गए किसी जगह पर या समय पर हाजिर नहीं होना भी अपराध. सजा - तीन साल की जेल या जुर्माना या फिर दोनों.
Image Credit: my-lord.inअगर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 82 की उपधारा (4) के अधीन किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित किया गया है, वो अगर निश्चित समय या जगह पर नहीं पहुंचता तो उसे सात साल की जेल या जुर्माना लगाया जा सकता है.
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