हमारे देश में कानूनी रूप से दो बार शादी करना एक अपराध है. भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code- IPC) की धारा 494 और 495 में यह बताया गया है कि किन परिस्थितियों में की गई दूसरी शादी एक अपराध माना जाता है
Image Credit: my-lord.inआईपीसी की धारा 494 के अनुसार पति या पत्नी के रहते हुए भी, बिना तलाक लिए दूसरी बार विवाह करना एक अपराध माना जाएगा. इसमें बताया गया है कि अगर कोई पति या पत्नी के जीवित होते हुए दूसरी बार विवाह करता है तो एक तो उस विवाह को शून्य माना जाएगा और दूसरा कि ऐसा करने वाला व्यक्ति दोषी माना जाएगा
Image Credit: my-lord.inयदि कोई पति या पत्नी के जीवित होते हुए दूसरी बार विवाह करता है तो एक तो उस विवाह को शून्य माना जाएगा और ऐसा करने वाला व्यक्ति दोषी माना जाएग. इस अपराध के लिए दोषी को सात साल की जेल हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है
Image Credit: my-lord.inIPC की इस इस धारा में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के पहले विवाह को अदालत ने कानूनी रूप से खत्म कर दिया है, और वह व्यक्ति दोबारा विवाह करता तो वह अपराध नहीं माना जाएगा या फिर ऐसे पति या पत्नी जो सात साल से साथ नहीं रह रहे हैं और वह किसी और से अपने पहले विवाह के बारे में बता कर विवाह करते है तो उसे भी अपराध नहीं माना जाएगा
Image Credit: my-lord.inइसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति धारा 494 में बताए गए नियम के खिलाफ जाकर दूसरा विवाह करता है यानि कि वो विवाह करने से पहले अपने दूसरे पार्टनर को अपने पहले विवाह के बारे में नहीं बताता है तो वह दोषी माना जाएगा। इस अपराध के लिए दोषी को १० साल की जेल और जुर्माना भी लगाया जा सकता है
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वह महिला जो दूसरी शादी की शिकार होती है, वह आईपीसी की धारा 494 के तहत पुरुष को अदालत में घसीटने की हकदार है, जो कि द्विविवाह को एक आपराधिक अपराध बनाता है, अधिकतम सात साल की जेल की सजा के साथ दंडनीय है
Image Credit: my-lord.inन्यायमूर्ति जेएम पांचाल की अध्यक्षता वाली पीठ ने आंध्र प्रदेश के एक पुलिसकर्मी पर द्विविवाह के आरोप में मुकदमा चलाने का आदेश दिया और पुलिसकर्मी की दलील को खारिज किया की दूसरी महिला द्वारा उसके खिलाफ दहेज उत्पीड़न की शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि वह उसकी पहली शादी के निर्वाह के मद्देनजर कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं थी
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