Madras HC ने तमिलनाडु एसोसिएशन ऑफ आयुष सोनोलॉजिस्ट द्वारा दायर तीन रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा है कि डॉक्टरों के पास पीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों द्वारा निर्दिष्ट योग्यताएं होनी चाहिए, क्योंकि यह एक केंद्रीय अधिनियम है
Image Credit: my-lord.inयाचिकाकर्ता चिकित्सकों ने यह दावा किया था कि उनके पास चिकित्सा के संबंधित क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त संस्थानों से मान्यता प्राप्त और वैध डिग्री है, साथ ही अल्ट्रासोनोग्राम में किए गए कोर्स का सर्टिफिकेट भी है
Image Credit: my-lord.inआयुष डॉक्टर गर्भवती महिलाओं पर सोनोग्राफी और किसी भी प्रकार के प्रसव पूर्व परीक्षण करने के लिए Pre-Conception & Pre-Natal Diagnostic Techniques Act and Rules के तहत योग्य होने चाहिए
Image Credit: my-lord.inतमिलनाडु सरकार ने याचिकाकर्ताओं के दावों का विरोध करते हुए कहा कि डॉक्टरों के पास पीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों द्वारा निर्दिष्ट योग्यताएं होनी चाहिए, क्योंकि यह एक केंद्रीय अधिनियम है
Image Credit: my-lord.inअदालत ने कहा कि 2014 के PNDT Act के केंद्रीय नियमों के अनुसार सभी MBBS डॉक्टरों को विशेष 6 महीने का "Level One Course on Fundamentals in Abdomino Pelvic Ultrasonography" को करना होगा तभी वे इस योग्य होंगे
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