Hostile Witness का cross-examination कब किया जाता है

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 05 Jul, 2023

पक्षद्रोही गवाह कौन

एक व्यक्ति को पक्षद्रोही तब कहा जाता है जब वह “बहुत अव्यवहारिक (अनफ्रेंडली) या आक्रामक (एग्रेसिव) और हमेशा बहस करने या लड़ने के लिए तैयार” होता है

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भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 154

पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न किया जाना न्यायालय उस व्यक्ति को, जो साक्षी को बुलाता है, उस साक्षी से कोई ऐसे प्रश्न करने की अनुज्ञा दे सकेगा, जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में किये जा सकते हैं

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झूठे गवाह के खिलाफ कार्यवाही

अगर कोर्ट को केस के किसी भी स्टेज पर ये लगे कि गवाह शपथ लेकर झूठ बोल रहा है, तो वह उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कार्यवाही कर सकती है

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CrPC Section 340 के तहत कार्यवाही

पक्षद्रोही गवाह अगर दोषी को बचाने के लिए कोई झूठ बोल रहा है, तो शिकायतकर्ता कोर्ट और पुलिस दोनों कि मदद से उस झूठे गवाह के खिलाफ कार्यवाही कर सकता है

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प्रति परीक्षण का मतलब

धारा 143 के अंतर्गत, सूचक प्रश्न पूछे जा सकेंगे, धारा 145 के अंतर्गत, उसके पूवर्तन लेखबद्ध कथन के बारे में प्रश्न पूछे जा सकेंगे, धारा 146 के अंतर्गत, उसकी सत्यवादिता परखने से सम्बंधित, वह कौन है और जीवन में उसकी स्थिति क्या है इससे सम्बंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं

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रवीन्द्र कुमार डे बनाम उड़ीसा राज्य (1977)

इस मामले में यह कहा गया कि एक गवाह को पक्षद्रोही गवाह और जिस पक्ष ने उसे बुलाया उसके द्वारा प्रति परीक्षा के लिए उसे उत्तरदायी तब माना जाना चाहिए, जब अदालत इस बात को लेकर संतुष्ट हो कि वह गवाह उस पक्ष के खिलाफ, जिसके लिए वह साक्षी के तौर पर पेश हुआ है, (hostile animus) का भाव रखता है या वह सत्य बोलने के लिए तैयार नहीं है

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