गिरफ्तारी वारंट कब जारी होता है?

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 22 May, 2023

क्या है गिरफ्तारी वारंट

यह एक कानूनी नोटिस होता है जो किसी केस में अभियुक्त के खिलाफ जारी किया जाता है. दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure- CrPC), 1908 में इससे संबंधित प्रावधान बताये गए हैं

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जारी करने का अधिकार किसको है

गिरफ्तारी का वारंट हमेशा किसी अदालत या फिर सेमी ज्यूडिशियल कोर्ट (Semi-Judicial Court) जैसे कलेक्टर, एसडीएम इत्यादि द्वारा जारी किया जाता है. इनके अलावा किसी भी व्यक्ति के पास यह अधिकार नहीं है

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वारंट कब जारी किया जाता है

किसी मामले में किसी व्यक्ति का बयान लेने के लिए या वह व्यक्ति जो किसी केस में अभियुक्त है उसे अदालत के सामने पेश होने के लिए यह वारंट जारी किया जाता है

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कोर्ट किसको जारी करता है वारंट

अदालत वारंट बनाकर संबंधित थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी के नाम पर जारी कर यह आदेश देती है कि किसी भी सूरत में उक्त नामित व्यक्ति को गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश किया जाए

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CrPC की धारा 72

इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि अदालत किसी भी व्यक्ति को ऐसा वारंट जारी कर सकती है जो नामित व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए सक्षम होगा

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वारंट अवधि कब खत्म होती है

गिरफ्तारी वारंट की अवधि दो स्थितियों में ही समाप्त होती है, पहली जब पुलिस नामित व्यक्ति को गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश कर देती है, या फिर नामित व्यक्ति खुद को सरेंडर कर दे

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किन अपराधों में जाना पड़ता है जेल

व्यक्ति को जेल भेजना है या नहीं यह उस मूल प्रकरण पर निर्भर करता है जिसके लिए सम्बंधित व्यक्ति को अदालत ने बुलाया है. गैर जमानती अपराधों में व्यक्ति को जेल जाना ही पड़ता है लेकिन जमानती अपराध में ऐसा नहीं होता

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पुलिस की जिम्मेदारी

पुलिस का काम केवल अदालत द्वारा जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट पर व्यक्ति को गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश करना है. सीधे जेल भेजने की शक्ति पुलिस के पास नहीं होती है, लेकिन वह वारंट में नामित व्यक्ति को 24 घंटे तक थाने में अपनी अभिरक्षा में रख सकती है

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