दंड प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 70 से 80 के बीच इसका जिक्र है.
Image Credit: my-lord.inवारंट एक ऐसा आदेश है ,जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए केवल अदालत द्वारा ही जारी किया जाता है. जज और मजिस्ट्रेट को वारंट जारी करने की शक्ति सर्वाधिक सार्थक शक्ति है.
Image Credit: my-lord.inअगर अदालत को किसी व्यक्ति को बयान दर्ज करने या पेश होने के लिए बुलाना है, तो ये वारंट जारी होता है.
Image Credit: my-lord.inये वारंट आमतौर पर पुलिस को ही जारी होता है. इसे सम्प्बन्धित थानाप्रभारी को सौंपा जाता है.
Image Credit: my-lord.inसंहिता की धारा 72 के अनुसार के वारंट उस व्यक्ति के नाम भी जारी कर सकती है, जो आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट ला सके.
Image Credit: my-lord.inजमानती अपराध के मामलों में अक्सर अदलात में पेश करके रिहा कर दिया जाता है, जानकी गैरजमानती अपराध मामले में जेल भी जाना पड़ता है.
Image Credit: my-lord.inगिरफ्तारी वारंट तभी समाप्त होगा जब नामित व्यक्ति गिरफ्तार हो जाए या सर्रेंडर कर दे.
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