जब CBI और ED डालती है Raid, तो जब्त कैश का क्या होता है?

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 04 May, 2023

Raid क्या है

किसी भी वक्त और किसी भी इमारत या जगह पर अधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया एक व्यापक तलाशी अभियान को रेड मारना कहा जाता है, छापेमारी के दौरान जो संदिग्ध लगेगा एजेंसी उसे जब्त कर सकती है

Image Credit: my-lord.in

Prevention of Corruption Act,1988

इस अधिनियम के तहत ही देश की जांच एजेंसियां (CBI, ED,NCB and ECI etc) तलाशी वारंट के जरिये छापा मार सकती हैं. यह वारंट अदालत या अधिकृत प्राधिकारी के द्वारा जारी किया जाता है

Image Credit: my-lord.in

CBI Raid

CBI के पास पूरे भारत में जांच का अधिकार होता है. इसका गठन Delhi Special Police Establishment Act, 1946 के तहत हुआ है. इस अधिनियम की धारा 6 के मुताबिक, CBI को किसी मामले की जांच करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है.

Image Credit: my-lord.in

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate - ED) Raid

ED केंद्रीय जांच एजेंसी है. यह देश में आर्थिक अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करती है. इन्हे Raid, कुर्की, जब्ती और गिरफ्तारी का अधिकार है. ED मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानि फेमा से जुड़े मामलों को भी देखती है

Image Credit: my-lord.in

Prevention of Money Laundering Act (PMLA)

Raid के लिए ED को मजिस्ट्रेट या कोर्ट से वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि PMLA कानून के तहत ED को वारंट जारी करने का हक हासिल है ED के पास PMLA के सेक्शन 5 (1) के तहत संपत्ति को अटैच करने का अधिकार है

Image Credit: my-lord.in

ED और CBI Raid में मिले कैश का क्या करती है

Raid में जब्त सामानों का पंचनामा किया जाता है. पंचनामे में बताया जाता है कि कुल कितने पैसे बरामद हुए हैं नोटों की कितनी गड्डियां है.अगर नोट पर किसी तरह के निशान हों या लिफाफे में कुछ हो तो एजेंसी अपने पास जमा करती है. जिसे अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जाता है.

Image Credit: my-lord.in

सबूतों के अभाव में

अगर ED सारे साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत करने में फेल हो जाती है तो पूरी संपत्ति उस व्यक्ति की हो सकती है जिसकी थी. एजेंसी इसमें RBI की भी मदद लेती है. नियमों के मुताबिक, ये पैसे सरकारी खजाने में तभी भेजे जाते हैं जब कोर्ट में चल रहा वह केस खत्म हो जाए और दोष सिद्ध हो जाए. एजेंसी के पास यह अधिकार है कि वह जब्त संपत्ति को नीलाम भी कर सकती है.

Image Credit: my-lord.in

पढ़ने के लिए धन्यवाद!

Next: क्या है राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण?

अगली वेब स्टोरी