पुलिस आपको बिना वारंट के कब कर सकती है गिरफ्तार?

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 06 Mar, 2023

CrPC की धारा 41

जब पुलिस अधिकारी को ऐसा संदेह या जानकारी हो कि किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाना है या किसी अपराध में भागीदारी है जिसके लिए 7 साल जेल की सजा प्रावधान हो.

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CrPC की धारा 42

असंज्ञेय अपराध करने वाले व्यक्ति को और पुलिस द्वारा पुछे जाने पर अपना नाम और निवास का पता बताने से इंकार करने पर पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है.

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CrPC की धारा 123 (6)

इस धारा के तहत पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है, जब उस व्यक्ति के खिलाफ अदालत द्वारा रिहा करने का सशर्त आदेश रद्द कर दिया गया है.

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CrPC की धारा 151

पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है जब उसे संदेह हो कि उस व्यक्ति के चलते संज्ञेय अपराध घटित होगा, जिसे अन्य किसी तरीके से नहीं रोका जा सकता.

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CrPC की धारा 432

यदि किसी व्यक्ति को दी गयी सजा को पहले रोक दिया गया था लेकिन अब सरकार ने सजा को रोकने के आदेश को रद्द कर दिया हो, तो उसे पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार करती है.

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CrPC की धारा 149

यदि कोई पुलिस अधिकारी देखता है कि उसके सामने कोई संज्ञेय अपराध होने जा रहा है, तब पुलिस अधिकारी ऐसे क्राइम को रोकने के लिए बिना आदेश कोई भी कदम उठा सकता है.

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पुलिस एक्ट 1861 की धारा 23

किसी भी पुलिस थाने के मुख्य अधिकारी को अधिकार है कि वह बिना वारंट, किसी शराब की दुकान, गेमिंग-हाउस, खुले और व्यवस्थित चरित्रों के रेस्टोरेंट आदि का निरीक्षण कर सकती है.

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