जब पुलिस अधिकारी को ऐसा संदेह या जानकारी हो कि किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाना है या किसी अपराध में भागीदारी है जिसके लिए 7 साल जेल की सजा प्रावधान हो.
Image Credit: my-lord.inअसंज्ञेय अपराध करने वाले व्यक्ति को और पुलिस द्वारा पुछे जाने पर अपना नाम और निवास का पता बताने से इंकार करने पर पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है.
Image Credit: my-lord.inइस धारा के तहत पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है, जब उस व्यक्ति के खिलाफ अदालत द्वारा रिहा करने का सशर्त आदेश रद्द कर दिया गया है.
Image Credit: my-lord.inपुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है जब उसे संदेह हो कि उस व्यक्ति के चलते संज्ञेय अपराध घटित होगा, जिसे अन्य किसी तरीके से नहीं रोका जा सकता.
Image Credit: my-lord.inयदि किसी व्यक्ति को दी गयी सजा को पहले रोक दिया गया था लेकिन अब सरकार ने सजा को रोकने के आदेश को रद्द कर दिया हो, तो उसे पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार करती है.
Image Credit: my-lord.inयदि कोई पुलिस अधिकारी देखता है कि उसके सामने कोई संज्ञेय अपराध होने जा रहा है, तब पुलिस अधिकारी ऐसे क्राइम को रोकने के लिए बिना आदेश कोई भी कदम उठा सकता है.
Image Credit: my-lord.inकिसी भी पुलिस थाने के मुख्य अधिकारी को अधिकार है कि वह बिना वारंट, किसी शराब की दुकान, गेमिंग-हाउस, खुले और व्यवस्थित चरित्रों के रेस्टोरेंट आदि का निरीक्षण कर सकती है.
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