किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देना भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत गंभीर अपराध है जिसके लिए दोषी को सात साल की जेल और जुर्माना भी देना पड़ सकता है
Image Credit: my-lord.inहत्या की धमकी मिलने पर सबसे पहले पास के पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कराएं
Image Credit: my-lord.inधमकी देने वाले के बारे में जानकारी ना होने पर पुलिस अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करेगी, अगर धमकी देने वाले के बारे में पता है तो पुलिस नामजद रिपोर्ट दर्ज करेगी
Image Credit: my-lord.inयदि आपके पास धमकी देने वाले के खिलाफ कोई सबूत हो जैसे- ऑडियो, वीडियो या कोई तस्वीर, तो उसे थाने में जमा करें हैं
Image Credit: my-lord.inइन मामलों में पुलिस के द्वारा FIR की पूरी प्रक्रिया गंभीरता के साथ पूरी कर उसकी कॉपी मजिस्ट्रेट के पास भेजी जाती है, फिर धमकी देने वाले व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है
Image Credit: my-lord.inयह एक जमानती और गैर संज्ञेय अपराध है, मामलों की सुनवाई मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है, इन मामलों में दोनों पक्षों बीच समझौता भी किया जा सकता है
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