यदि कोई किसी का पीछा किसी गलत इरादे से या किसी के लिये करता है अथवा किसी भी माध्यम से उस व्यक्ति पर निगरानी करता है, तो इसे Stalking कहते हैं.
Image Credit: my-lord.inIPC की धारा 354D के अनुसार, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री का पीछा किसी गलत इरादे से या किसी के लिये करता है अथवा इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से निगरानी करता है तो वह अपराधी होता है.
Image Credit: my-lord.inStalking करने वाला, दोषी पाए जाने पर IPC की धारा 354D के अन्तर्गत पहली बार पकड़े जाने पर दोषी को तीन साल की जेल और जुर्माना व दूसरी बार पांच साल की जेल और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है.
Image Credit: my-lord.inइस धारा के तहत अगर किसी को कानून की तरफ से किसी लड़की की सुरक्षा के लिए कोई आदेश मिला है तो वह स्टॉकिंग नहीं कहलाएगा, लेकिन इसके लिए आदेश की पुष्टि अनिवार्य है.
Image Credit: my-lord.inसबसे पहले आप पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाएं, या 1091 नंबर पर कॉल करके अपनी परेशानी बताएं और सूचना आपके पास के स्थानीय पुलिस स्टेशन को दे दी जाएगी. FIR कर आगे की कार्रवाई करवा सकते हैं.
Image Credit: my-lord.inइस वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत करें. शिकायत करने के बाद आपको एक रसीद नंबर मिलता है, जिस पर आप कॉल कर पूरी प्रक्रिया जान सकते हैं. आयोग दस दिन में शिकायत पर विचार करता है.
Image Credit: my-lord.inसाल 2013 में पारित किए गए 'क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट' के तहत ही 'स्टॉकिंग' यानि ग़लत इरादे से एक औरत का पीछा करने को दंडनीय अपराध करार दिया गया.
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