WhatsApp blackmailing क्या है? कैसे कानून से पाए मदद

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 23 Feb, 2023

ब्लैकमेलिंग

ब्लैकमेलिंग का तात्पर्य है, किसी व्यक्ति द्वारा, किसी को वित्तीय या अन्य प्रकार के लाभों के लिए धमकाना. ब्लैकमेलिंग एक गंभीर अपराध है.

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वाट्सअप ब्लैकमेलिंग

वाट्सअप वीडियो कॉल करके बनाये गए वीडियो को ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करना, और यह साइबर अपराध है.

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शिकार होने पर क्या करें

ऑफलाइन या ऑनलाइन साइट पर अपनी शिकायत दर्ज कराए और सारी जानकारी सबूत सहित ज़रूर रखें.

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कहां दर्ज करें शिकायत

अटॉर्नी रजिस्ट्रेशन एंड डिसिप्लिनरी कमीशन के अनुसार, कोई भी व्यक्ति किसी भी शहर में तीन जगहों पर शिकायत कर सकता है: साइबर सेल, राष्ट्रीय महिला आयोग, व सोशल मीडिया वेबसाइटों पर.

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साइबर सेल या पुलिस स्टेशन

साइबर सेल पुलिस विभाग के आपराधिक जांच विभाग के अधिकार क्षेत्र में हैं और यदि साइबर सेल उपलब्ध न हो तो पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराए.

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राष्ट्रीय महिला आयोग

यह एक गैर-लाभकारी संगठन है. इस आयोग के पास मौके की जांच करने, सबूत इकट्ठा करने,आदि के साथ एक जांच समिति नियुक्त करने का भी अधिकार है.

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सोशल मीडिया वेबसाइट पर रिपोर्टिंग

सोशल मीडिया वेबसाइट पर आईटी विनियमों के तहत रिपोर्टिंग करने का विकल्प होता है.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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