ऑनलाइन शॉपिंग की डिमांड जितनी ज्यादा बढ़ गई है उतनी ही तेजी से इससे संबंधित अपराध भी अपना पैर पसार रहे हैं. ऐसा ही एक मामला सामने आया है राजस्थान से
Image Credit: my-lord.inराजस्थान पुलिस की विशेष शाखा ‘स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप’ ने एक ऑनलाइन कंपनी से डाटा चुराकर उसे ब्लैकमेल करने वाले साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया
Image Credit: my-lord.inकंपनी ऑनलाइन लेडीज अंडर गारमेंट्स सप्लाई करती थी. उदयपुर निवासी आरोपी संजय ने कंपनी से खासकर महिलाओं के डेटा को हैक कर इस्लामिक देशों में बेचने की धमकी दी और 1500 डॉलर का सौदा किया और अपने बैंक खाते में 1000 डॉलर प्राप्त किए
Image Credit: my-lord.inआरोपी ने 16 मई को एक ट्विटर हैंडल से ट्विट किया कि 15 लाख हिंदू लड़कियों का डेटा इस्लामिक देशों में भेजा जा रहा है औऱ सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश की
Image Credit: my-lord.in30 मई को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. आरोपी के खिलाफ आईटी धारा 66 और Indian Penal Code की धारा 295A और 153A के तहत मामला दर्ज किया है
Image Credit: my-lord.inInformation Technology Act की धारा 66 के अनुसार अगर कोई धारा 43 में बताए अपराधों को जैसे; कंप्यूटर सिस्टम के साथ हैकिंग या कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क का अनऑथराइज्ड इस्तेमाल, करता है तो दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की कैद और 5 लाख रुपये तक का फाइन या दोनो सजा हो सकती है
Image Credit: my-lord.inजो भी व्यक्ति, भारत के नागरिकों के किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से, जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से या तो बोलकर या लिखकर शब्दों द्वारा, या संकेतों या दृश्य प्रस्तुतियों (Visible Representation) द्वारा या अन्य किसी माध्यम से, उस वर्ग के धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करता है या अपमान करने का प्रयास करता है, तो ऐसे व्यक्ति को दोषी साबित होने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माने या दोनों ही सज़ा हो सकती है
Image Credit: my-lord.inइसके तहत ‘धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा, आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और सद्भाव बिगाड़ने’ पर 3 साल तक के कारावास, या जुर्माना, या दोनों सजा का प्रावधान है
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