तीन तलाक़ देने पर क्या है सज़ा?
My Lord Team
Image Credit: my-lord.in | 26 Apr, 2023
साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट भारत में तीन तलाक़ को अपराध करार दे चुका है
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तीन तलाक़ देने पर पति को 3 साल तक की सजा का प्रावधान है
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इस मामले में मुकदमा दर्ज कराने का अधिकार महिला और उसके सगे सम्बन्धियों को ही होता है
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इस मामले में पीड़िता का पक्ष सुनकर मजिस्ट्रेट आरोपी पति को जमानत दे सकता है
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तीन तलाक़ के मामले में मजिस्ट्रेट के पास समझौता कराने और शादी बरकरार रखवाने का अधिकार भी है
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अगर मजिस्ट्रेट द्वारा कोई मुवावजा तय किया जाता है तो महिला उसके लिए भी हक़दार रहती है
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तीन तलाक़ को इस्लाम में तलाक़ -ए-बिद्दत के नाम से जाना जाता है
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