बाल मजदूरी करवाने पर क्या है सजा?

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 14 Jun, 2023

कानून के अनुसार 14 साल से कम उम्र के बच्चों को व्यावसायिक कार्य में इस्तेमाल करना बाल मजदूरी है

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संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया है

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बालश्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 2016 के तहत बाल श्रम कराने पर 2 साल की जेल और 50 हज़ार तक का जुर्माना हो सकता है

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14 से 18 साल के बच्चों को भी खानों में, ज्वलनशील या विस्फोटकों जैसे जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता

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हालांकि फिल्मों या टीवी उद्योग में बच्चे काम कर सकते है

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पारिवारिक व्यवसाय में भी बच्चे स्कूल की छुट्टी के बाद या छुट्टी के दिनों में ही परिवार का हाथ बटा सकते है

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