CrPC में क्या है Summons भेजने की प्रक्रिया?

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 06 Mar, 2023

समन क्या है

समन एक ऐसा आदेश होता है जो किसी व्यक्ति को एक निश्चित तिथि और समय पर किसी कारण से अदालत के समक्ष पेश होने पर मौजूद होने के लिए दिया जाता है.

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समन का प्रारूप

CrPC की धारा 61 के अनुसार, कोर्ट द्वारा जारी समन लिखित रूप में न्यायालय की सील के साथ होगा, जिसकी दो कॉपी होगी. यह कॉपी पीठासीन अधिकारी, समन किए गये व्यक्ति को देता है.

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समन की तामील

CrPC की धारा 62 में समन की तामील का उल्लेख है. जिसके लिए समन किया गया है उसे समन की कॉपी deliver की जाती है. बतौर सबूत समन की दूसरी कॉपी के पीछे हस्ताक्षर लिया जाता है.

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निगमित निकायों, सोसाइटियों को समन

धारा 63 के तहत, Corporate Bodies या Societies को समन, उस निकाय के सेक्रेटरी या लोकल मैनेजर या चीफ ऑफिसर को लेटर के जरिये भेजा जाता है.

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अन्य परिस्थितियों में

जिसे समन भेजा जा रहा है वह न मिले तो उसके घर के किसी बड़े (नौकर नहीं) को देकर उनसे समन की दूसरी कॉपी के पीछे हस्ताक्षर लिए जाते हैं या घर पर चिपका दिया जाता है.

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सरकारी सेवक पर तामील

धारा 66 के उप धारा 1 के अनुसार जब एक सरकारी सेवक को समन किया गया है तो अदालत उस समन को उस सेवक के हेड ऑफिस भेजेगी.

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स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील

धारा 67 के तहत, अदालत मामूली तौर पर ऐसा समन दो प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजेगी जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर उसकी तामील की जानी है या समन किया गया व्यक्ति कहां रहता है.

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CrPC की धारा 68

जो अधिकारी समन पहुंचाएगा, वो प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर करवाएगा और एक एफिडेविट तैयार करेगा जिसमें समन को सही व्यक्ति तक पहुंचाने की जानकारी होगी.

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समन पहुचानें का सबूत

समन के कॉपी पर प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर और एफिडेविट समन पहुंचाने के सबूत माने जाते हैं जिसे मजिस्ट्रेट के पास पहुचाना होता है और मजिस्ट्रेट अदालत को सौंप देगा.

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साक्षी को डाक द्वारा समन

धारा 69(1) के अनुसार, अदालत जब किसी गवाह को समन भेजती है तो वो जहां रहता है या काम करता है उस जगह पर समन की कॉपी को एक पंजिकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा.

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