क्या है किडनैपिंग और अपहरण में अंतर?

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 15 Mar, 2023

IPC की धारा 360 और 362

IPC के तहत Kidnapping को व्यपहरण और Abduction को अपहरण के नाम से परिभाषित किया गया है. IPC की धारा 360 में व्यपहरण व IPC की धारा 362 में अपहरण को परिभाषित किया गया है.

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व्यपहरण(Kidnapping)

किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक, धमकी या छल से दूर ले जाना, व्यपहरण यानी Kidnapping कहलाता है.

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अपहरण (Abduction)

16 वर्ष से अधिक आयु के लड़के और 18 वर्ष से अधिक आयु की लड़की को बलपूर्वक या उसकी इच्छा के विरुद्ध कही ले जाना अपहरण कहलाता है.

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व्यपहरण के प्रकार

IPC की धारा 359 के तहत व्यपहरण भी दो प्रकार का होता है- भारत से व्यपहरण और वैध अभिभावक से व्यपहरण.

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भारत से व्यपहरण

IPC की धारा 360 के तहत, किसी व्यक्ति को, उसकी सहमति के बिना भारत से बाहर ले जाना भारत से व्यपहरण का अपराध कहलाता है.

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वैध अभिभावक से व्यपहरण

जब कोई किसी 16 वर्ष से कम के नाबालिग लड़के या 18 वर्ष से कम आयु की लड़की या विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति को अभिभावक की सहमति के बिना ले जाता है उसे वैध अभिभावक से व्यपहरण बताया गया है.

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Kidnapping की सजा

IPC का धारा 363 के तहत किसी को किडनैप करने पर अपराधी को कठोर जुर्माने से लेकर 7 साल तक के कारावास की सजा हो सकती है.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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