IPC के तहत Kidnapping को व्यपहरण और Abduction को अपहरण के नाम से परिभाषित किया गया है. IPC की धारा 360 में व्यपहरण व IPC की धारा 362 में अपहरण को परिभाषित किया गया है.
Image Credit: my-lord.inकिसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक, धमकी या छल से दूर ले जाना, व्यपहरण यानी Kidnapping कहलाता है.
Image Credit: my-lord.in16 वर्ष से अधिक आयु के लड़के और 18 वर्ष से अधिक आयु की लड़की को बलपूर्वक या उसकी इच्छा के विरुद्ध कही ले जाना अपहरण कहलाता है.
Image Credit: my-lord.inIPC की धारा 359 के तहत व्यपहरण भी दो प्रकार का होता है- भारत से व्यपहरण और वैध अभिभावक से व्यपहरण.
Image Credit: my-lord.inIPC की धारा 360 के तहत, किसी व्यक्ति को, उसकी सहमति के बिना भारत से बाहर ले जाना भारत से व्यपहरण का अपराध कहलाता है.
Image Credit: my-lord.inजब कोई किसी 16 वर्ष से कम के नाबालिग लड़के या 18 वर्ष से कम आयु की लड़की या विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति को अभिभावक की सहमति के बिना ले जाता है उसे वैध अभिभावक से व्यपहरण बताया गया है.
Image Credit: my-lord.inIPC का धारा 363 के तहत किसी को किडनैप करने पर अपराधी को कठोर जुर्माने से लेकर 7 साल तक के कारावास की सजा हो सकती है.
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