पुलिस द्वारा गिरफ्तारी और हिरासत में क्या है अंतर?

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 27 Mar, 2023

गिरफ्तारी (Arrest)

जब भी पुलिस या कोई जांच एजेंसी किसी आरोपी को या किसी संदिग्ध को पकड़ती है तो उसे गिरफ्तार करना कहते हैं. इस प्रक्रिया में किसी व्यक्ति की आजादी को कानून द्वारा छीन लिया जाता है.

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गिरफ्तारी क्यों होती है

किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के पीछे का उद्देश्य होता है किसी की सुरक्षा, जांच या फिर सबूतों के साथ छेड़छाड़ होने से रोकना. किसी को तब गिरफ्तार करते हैं यदि वह अपराधी हो या उस पर अपराध का संदेह है.

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हिरासत किसे कहते हैं

हिरासत को अंग्रेजी में Custody कहा जाता है जिसका अर्थ है सुरक्षात्मक देखभाल के लिए किसी को पकड़ना. हिरासत दो प्रकार के होते हैं- पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत.

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पुलिस हिरासत (Police Custody)

जब पुलिस किसी व्यक्ति को अपने कब्जे में लेती है और उसे थाने में रखती है तो उस प्रक्रिया को पुलिस हिरासत में लेना कहते है. पुलिस हिरासत में उस व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होती है.

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न्यायिक हिरासत (Judicial Custody)

जब किसी अपराध से संबंधित व्यक्ति को कोर्ट में पेश किए जाने के बाद मजिस्ट्रेट उसे अपने संरक्षण में रखता है तो उसे न्यायिक हिरासत कहते हैं, जिसके बाद उस व्यक्ति के संरक्षण की जिम्मेदारी मजिस्ट्रेट की होती है.

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हिरासत में रखने की अवधि

पुलिस हिरासत में लिए गए व्यक्ति को थाने में रखा जाता है और 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करना होता है. वहीं न्यायिक हिरासत में व्यक्ति को जेल में रखा जाता है और इसकी कोई समय अवधि नहीं होती है.

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हिरासत में पूछताछ

पुलिस हिरासत में रखे व्यक्ति को पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के इजाजत के उससे पूछताछ कर सकती है. लेकिन न्यायिक हिरासत में केवल मजिस्ट्रेट ही पूछताछ कर सकते हैं या उनके इजाजत मिलने के बाद पुलिस या जांच एजेंसी पूछताछ कर सकती है.

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कब लेते हैं हिरासत में

लूट, हत्या या चोरी के मामलों में पुलिस हिरासत होती है. जबकि यदि कोई कोर्ट की अवहेलना कर कहा हो या उसकी जमानत खारिज कर दी जाती है तो उसे न्यायिक हिरासत में ले लिया जाता है.

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