सरकार द्वारा सिन गुड्स पर लगाए जाने वाले टैक्स को सिन टैक्स कहा जाता है जो की एक तरह का उत्पाद शुल्क (GST) है
Image Credit: my-lord.inशराब, तंबाकू, कैंडीज, ड्रग्स, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, कॉफी, चीनी, जुआ, इत्यादि हानिकारक वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं, जिसे सिन गुड्स कहा जाता है
Image Credit: my-lord.inSin Tax के बाद वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है जिसके माध्यम से हानिकारक उत्पादों की खपत में कमी होती है
Image Credit: my-lord.inइससे उत्पन्न राजस्व का उपयोग विकास परियोजनाओं में किया जाता है साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र के संसाधनो में भी होता है
Image Credit: my-lord.inतम्बाकू उत्पाद 28% के उच्चतम GST स्लैब में आते हैं. बिना ब्रांड वाले तंबाकू 65%, सुगंधित जर्दा पर 160% व गुटखा युक्त पान मसाला 204% उपकर के अधीन है
Image Credit: my-lord.inयह 5% प्लस 4,170 रुपये प्रति 1,000 स्टिक है. अंतिम कर सहित खुदरा मूल्य के प्रतिशत के रूप में कुल टैक्स- सिगरेट पर 52.7%, बीड़ी पर 22% और धुंआ रहित तंबाकू पर 63.8% है
Image Credit: my-lord.inशराब, जो GST के दायरे से बाहर है, उस पर विभिन्न राज्यों द्वारा अलग से कर लगाया जाता है
Image Credit: my-lord.inऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए से प्राप्त राशि पर आयकर कानून के तहत 2.5 लाख रुपये की मूल छूट सीमा को ध्यान में रखे बिना 30% की समान दर से कर लगाया जाता है
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