बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR में क्या है दर्ज?

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 04 Jun, 2023

सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पीड़ित पहलवान

यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती संघ (WFI) प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराने को लेकर दिल्ली पुलिस के खराब रवैये के कारण पीड़ित पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था

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SC में हलफनामे के बाद FIR दर्ज

SC ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को फटकार लगाकर सवाल पूछा कि अब तक पीड़िताओं का बयान क्यों नहीं दर्ज किए गए और मजिस्ट्रेट के सामने कब तक दर्ज किए जाएंगे. तब जाकर FIR दर्ज किया गया

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पीड़िता ने कराया FIR दर्ज

आरोपी सिंह के खिलाफ 17 साल की एक नाबालिग पहलवान पर कई बार यौन अत्याचार करने का आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराया गया है. एफआईआर में पीड़िता की और से विस्तृत जानकारी देते हुए कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं. जानिए क्या है FIR में

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पहला आरोप

आरोपी (बृजभूषण शरण सिंह) ने उसके साथ फोटो लेने के बहाने उसे कसकर पकड़ रखा था

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करता था अश्लील बाते

आरोपी ने पीड़िता का कंधा दबाते हुए जानबूझ कर शरीर को गलत तरीके से छूआ और कहने लगा तू मेरे को सपोर्ट कर, मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा, मेरे साथ टच में रहना

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विरोध करने पर नतीजा भुगतने की धमकी

पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी ने कहा एशियाई चैम्पियनशिप के लिए जल्द ही ट्रायल होने वाले हैं, चुकि वह उसका सहयोग नहीं कर रही है, इसलिए उसे आगामी ट्रायल में नतीजे भुगतने होंगे

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आरोपी ने पीड़िता को कमरे में बुलाया

आरोपी ने पीड़िता को अपने कमरे में बुलाया, करियर बर्बाद होने के दबाव में आकर पीड़िता उसके कमरे में गई. आरोपी उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश करने लगा. पीड़िता सहम गई और तुरंत आरोपी के चंगुल से खुद को छुड़ाकर कमरे से बाहर भाग गई

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एशियाई चैंपियनशिप में भेदभाव

शिकायतकर्ता ने अपनी बात साबित करने के लिए बताया कि मई 2022 में एशियाई चैंपियनशिप के लिए ट्रायल हो रहे थे जहां सिंह ने उसके साथ कई तरह के भेदभाव किए

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पीड़िता को पर्सनली मिलने बुलाता था

एफआईआर में आगे आरोप लगाया गया है, जब पीड़िता लखनऊ ट्रायल में प्रैक्टिस कर रही थी, तब आरोपी फिर से पीड़िता के पास आया और उससे कहा 'पर्सनली आकर मिलना'

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IPC के तहत केस दर्ज

कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में Indian Penal Code की धारा 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 354A (यौन उत्पीड़न), 354D (पीछा करना) और 34 (सामान्य मंशा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. सिंह के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है

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