क्या होती है जनहित याचिका?

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 25 Apr, 2023

जनहित याचिका का उद्देश्य

जनहित याचिकाओं का मूल उद्देश्य ही है गरीबों और हाशिये के वर्ग के लोगों के लिये न्याय को सुलभ या न्याय संगत बनाना

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अमेरिकी न्याय प्रणाली से ली गई अवधारणा

जनहित याचिका की अवधारणा को अमेरिकी न्याय प्रणाली से लिया गया है

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जनहित याचिका रिट याचिका से है अलग

जनहित याचिका, रिट याचिका से अलग होती है. रिट याचिका अपने लाभ के लिए दायर की जाती है, जबकि जनहित याचिका "आम जनता" के हितों के लिए

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अनुच्छेद 39 A

जनहित याचिका की अवधारणा हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 39 A में निहित सिद्धांतों के अनुकूल है

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जनहित याचिका दायर करने का क्षेत्र

जनहित याचिका उन्हीं मामलों में दायर कर सकते हैं जो मुद्दा आपको ही नहीं बल्कि और लोगों को प्रभावित करता है, जैसे; प्रदूषण, आतंकवाद, सड़क सुरक्षा, निर्माण संबंधी खतरे आदि

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कौन दायर कर सकता है जनहित याचिका

जनहित याचिका को किसी एक व्यक्ति द्वारा, किसी समूह, या गैर सरकारी संगठन के द्वारा दायर की जा सकती है

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कहां दायर कर सकते हैं जनहित याचिका

इस याचिका को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर कर सकते हैं

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कैसे दायर करें जनहित याचिका

आप किसी साधारण पत्र और पोस्ट कार्ड के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के CJI के सामने या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष अपना मुद्दा रख सकते हैं

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जनहित याचिका दायर करने का शुल्क

मुकदमे के लिए शुल्क केवल 50 रुपये प्रति प्रतिवादी है जिसका उल्लेख जनहित याचिका में किया गया है

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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