कारागार अधिनियम 1894 क्या है? आइये जानते हैं

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 08 Jul, 2023

'कारागार अधिनियम 1894'

आज़ादी के पूर्व का अधिनियम है और लगभग 130 वर्ष पुराना है

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कारागार की परिभाषा

जेल का अर्थ है कैदियों को हिरासत में रखने के लिए राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों के तहत स्थायी या अस्थायी रूप से उपयोग की जाने वाली कोई जेल या स्थान है उन कैदियों के कारावास के लिए कोई स्थान जो विशेष रूप से पुलिस की हिरासत में हैं

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आपराधिक कैदी का मतलब

किसी भी कैदी से है जो आपराधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले किसी न्यायालय या प्राधिकारी के रिट, वारंट या आदेश के तहत या कोर्ट-मार्शल के आदेश के तहत हिरासत में लेने के लिए विधिवत प्रतिबद्ध है

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राज्य सूची का विषय

भारतीय संविधान के अनुसार, 'कारागार'/ 'हिरासत में लिए गए व्यक्ति' 'राज्य सूची के विषय हैं

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प्रवेश पर कैदियों की जांच

जब भी किसी कैदी को जेल में प्रवेश दिया जाए, तो उसकी तलाशी ली जाएगी और उससे सभी हथियार और निषिद्ध वस्तुएं ले ली जाएंगी। प्रवेश के बाद प्रत्येक आपराधिक कैदी की चिकित्सा अधिकारी के सामान्य या विशेष आदेशों के तहत जांच की जाएगी, जो जेलर द्वारा रखी जाने वाली पुस्तक में दर्ज करेगा या दर्ज कराएगा,

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अधिकारियों के कर्तव्य

जेल के सभी अधिकारी अधीक्षक के निर्देशों का पालन करेंगे; जेलर के अधीनस्थ सभी अधिकारी ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो अधीक्षक की मंजूरी से जेलर द्वारा उन पर लगाए जा सकते हैं

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कैदी की मृत्यु पर रिपोर्ट

किसी भी कैदी की मृत्यु पर, चिकित्सा अधिकारी तुरंत एक रजिस्टर में विवरण दर्ज करेगा, जहां तक ​​उन्हें सुनिश्चित किया जा सके, अर्थात्: वह दिन जिस दिन मृतक ने पहली बार बीमारी की शिकायत की या उसे बीमार पाया गया, वह श्रम, यदि कोई हो, जिस पर वह उस दिन लगा हुआ था, आदि

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