हवाई यात्रा के दौरान किसी Passenger द्वारा शारीरिक, मौखिक या कोई अन्य आपत्तिजनक व्यवहार के माध्यम से यात्रा में खलल डालने पर "NO FLY LIST" में डालने का नियम है.
Image Credit: my-lord.in1. मौखिक रूप से अनुचित व्यवहार करने पर तीन महीने के लिए प्रतिबंध. 2. शारीरिक रूप से अनुचित व्यवहार के लिए दोषी पाए जाने पर छह महीने के लिए बैन. 3. जानलेवा धमकी वाले व्यवहार के लिए दो साल या उससे ज्यादा समय के लिए बैन.
Image Credit: my-lord.inStand-up comedian Kunal Kamra को इंडिगो एयरलाइंस द्वारा नो-फ्लाई लिस्ट में कर तीन माह के लिये हवाई यात्रा से प्रतिबंधित कर दिया गया था.
Image Credit: my-lord.inCivil Aviation Requirements (CAR) के अनुसार Directorate General of Civil Aviation (DGCA ) की ओर से No Fly List बनाई जाती है.
Image Credit: my-lord.inघटना की तारीख, सेक्टर, उड़ान संख्या, प्रतिबंध लगाए जाने की अवधि आदि का जिक्र होता है.
Image Credit: my-lord.in60 दिनों के अंदर इसके खिलाफ अपील कर सकता है. नागर विमानन मंत्रालय की ओर से बनाई गई कमेटी के सामने ये अपील की जा सकती है.
Image Credit: my-lord.inजानकारी के अनुसार पिछले साल DGCA की ओर से लगभग 63 यात्रियों को इस लिस्ट में रखा गया था.
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