IPC की धारा 493 के तहत अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए तो ये एक अपराध है.
Image Credit: my-lord.inविवाह का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने पर अपराधी को 10 साल की जेल हो सकती है और साथ ही जुर्माना भी देना पड़ सकता है.
Image Credit: my-lord.inअगर कोई पति या पत्नी, पहले पार्टनर के जीवित होते हुए भी दूसरी शादी करता है तो IPC की धारा 494 के तहत यह अपराध माना गया है.
Image Credit: my-lord.inपहले पार्टनर के होते हुए भी दूसरी शादी करने पर अपराधी को सात साल की जेल हो सकती है और साथ ही जुर्माना भी देना पड़ सकता है.
Image Credit: my-lord.inअगर कोई व्यक्ति दूसरे विवाह से पहले अपने दूसरे पार्टनर को पहले विवाह के बारे में नहीं बताता है करता तो वह IPC की धारा 495 के तहत दोषी होगा.
Image Credit: my-lord.inपहले विवाह की बात छुपाकर दूसरा विवाह करने पर दोषी को दस साल की जेल की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
Image Credit: my-lord.inयदि कोई व्यक्ति बेईमानी या धोखा देने के इरादे से यह जानते हुए भी विवाह की प्रक्रिया को करेगा कि यह विवाह विधिपूर्वक नहीं हुआ है तो वह IPC की धारा 496 के तहत विवाहित नहीं कहलाएगा.
Image Credit: my-lord.inबेईमानी या धोखा देने के इरादे से विवाह करने पर धारा 496 के तहत ऐसे व्यक्ति को सात साल तक की जेल की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
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