Custodial Death मामलों में जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ IPC की धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा
Image Credit: my-lord.inIPC की धारा 304 के तहत पुलिस अधिकारी पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होगा या IPC की धारा 304 A के तहत पुलिस अधिकारी की लापरवाही के लिए मामला दर्ज होगा
Image Credit: my-lord.inधारा 306 के अनुसार आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए मामला दर्ज किया जा सकता है
Image Credit: my-lord.inहिरासत में हुई मौत के लिए CrPC में मामले की जांच का प्रावधान किया गया है. CrPC की धारा 176(1) के तहत हिरासत के दौरान अगर किसी की मौत होती है तो उसकी जांच मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया है
Image Credit: my-lord.inइसके तहत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने की स्थिति में पुलिस अधिकारी को बर्खास्त या निलंबित करने का अधिकार देती है
Image Credit: my-lord.inधारा 29 में पुलिस कर्मियों को लापरवाही से अपना कर्तव्य निभाने के लिए दंडित करने के कानूनी प्रावधान हैं। जुर्माने में तीन महीने तक के कारावास के साथ या बिना कठोर श्रम के अधिकतम तीन महीने की अवधि के लिए कारावास शामिल है
Image Credit: my-lord.inबॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने कहा की हिरासत में मौत होना सबसे बदतर अपराधों में से एक है
Image Credit: my-lord.inपढ़ने के लिए धन्यवाद!