क्या है 14 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए रोजगार के नियम

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 24 Mar, 2023

कुछ व्यवसायों में नियोजन निषेध

बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम के तहत किशोरों को गैर-खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में काम करने की अनुमति है प्राप्त है और किसी भी प्रकार के खतरनाक व्यवसाय में नियोजन प्रतिबंधित है.

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अधिनियम की धारा 3

इस धारा के तहत अनुसूची के भाग A में निर्धारित किसी भी व्यवसाय या कार्यशाला में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें अनुसूची के भाग B में निर्धारित कोई भी प्रक्रिया चलती है.

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प्रतिबंधित व्यवसाय

भाग A के अनुसार, किसी भी बच्चे को कुछ व्यवसायों में नियोजित की अनुमति नहीं है, जैसे- खान, सिंडर पिकिंग, अस्थाई अनुज्ञप्ति पटाखे की दुकान, वधशालाएं, ऑटोमोबाइल कार्यशाला, हैंडलूम और पावरलूम उद्योग आदि.

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प्रतिबंधित प्रक्रिया

किसी बच्चे का बीड़ी बनाना, सीमेंट निर्माण, विस्फोटक निर्माण, जहरीली धातुओं, ऑटोमोबाइल मरम्मत, तम्बाकू निर्माण, पत्थर तोड़ना आदि जैसी प्रक्रिया वाले कार्यशाला में नियोजन प्रतिबंधित है.

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सजा के प्रावधान

14 से 18 वर्ष के बीच के किशोरों को निर्धारित अवैध व्यवसायों में नियोजित करने पर छ: महीने से दो साल तक की जेल की सजा हो सकती है और 20,000 से 50,000 रुपये के बीच का जुर्माना लग सकता है.

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किशोर को रोजगार देने के नियम

किशोर से एक दिन में 6 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकता. एक बार में अधिकतम 3 घंटे की अवधि के लिए ही लगातार काम कराया जा सकता है और तीन घंटे काम के बाद एक घंटे के ब्रेक अनिवार्य होगा.

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सामान्य समय में काम

किसी भी बच्चे को ओवरटाइम काम करने की आवश्यकता नहीं होगी और नियोक्ता को सामान्य समय से अधिक (शाम 7 बजे से सुबह के 8 बजे के बीच) काम करवाने की अनुमति नहीं है.

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साप्ताहिक अवकाश

एक प्रतिष्ठान में नियोजित प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक सप्ताह में एक पूरे दिन का अवकाश दिया जाएगा. यह दिन नियोक्ता द्वारा कार्यस्थल पर एक नोटिस में निर्दिष्ट किया जाएगा.

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सजा का प्रावधान

यदि एक नियोक्ता, किशोर श्रम के निर्धारित कानून का पालन नहीं करता है, तो उसे एक महीने तक की जेल या अधिकतम 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकता है.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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