बाल विवाह करने पर हो सकती है यह सजा

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 05 Feb, 2023

बाल विवाह

जब कोई बालक या बालिका या दोनों ही विवाह के लिए निर्धारित उम्र यानी पुरुष 21 साल और स्त्री 18 साल से कम होने पर शादी करते हैं या जबरजस्ती शादी करवाई जाती है तो उसे बाल विवाह कहते हैं.

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कानून

इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 बनाएंगे हैं, जिसका काम बच्चों की सुरक्षा करना, अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाना।

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सजा

दोषी पाने पर 2 साल की सजा और एक लाख का जुर्माना लग सकता है. साथ ही मदद करने वाले, बढ़ावा देने वाले, अनुमति देने वाले या बाल विवाह में शामिल होने वाले सभी सजा के हकदार होंगे.

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अधिकार

बाल विवाह के बच्चों को बालिग होने पर यह अधिकार है कि वो अपनी शादी को शून्य (Void) घोषित कराने के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं.

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बिना वारंट

इस अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित अपराध, गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध है. अपराधी को बिना वारंट भी गिरफ्तार किया जा सकता है.

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