जब कोई बालक या बालिका या दोनों ही विवाह के लिए निर्धारित उम्र यानी पुरुष 21 साल और स्त्री 18 साल से कम होने पर शादी करते हैं या जबरजस्ती शादी करवाई जाती है तो उसे बाल विवाह कहते हैं.
Image Credit: my-lord.inइस तरह के अपराधों को रोकने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 बनाएंगे हैं, जिसका काम बच्चों की सुरक्षा करना, अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाना।
Image Credit: my-lord.inदोषी पाने पर 2 साल की सजा और एक लाख का जुर्माना लग सकता है. साथ ही मदद करने वाले, बढ़ावा देने वाले, अनुमति देने वाले या बाल विवाह में शामिल होने वाले सभी सजा के हकदार होंगे.
Image Credit: my-lord.inबाल विवाह के बच्चों को बालिग होने पर यह अधिकार है कि वो अपनी शादी को शून्य (Void) घोषित कराने के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं.
Image Credit: my-lord.inइस अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित अपराध, गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध है. अपराधी को बिना वारंट भी गिरफ्तार किया जा सकता है.
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