यह अधिनियम देश के जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों की प्रजातियों के संरक्षण का प्रावधान करता है और कई पशु प्रजातियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाता है. इस अधिनियम ने पशुओं को 6 अनुसूचियों में विभाजित किया है.
Image Credit: my-lord.inअनुसूची 1 में बाघ, ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, चीता, तेंदुआ आदि और अनुसूची 2 में काला भालू, भारतीय कोबरा, किंग कोबरा और सियार जैसे जानवर शामिल हैं, जिन्हें उच्च सुरक्षा दी जाती है और भारत में इनका शिकार व व्यापार प्रतिबंधित है.
Image Credit: my-lord.inअनुसूची 3 और 4 के जानवरों में लकड़बग्घा, नीलगाय, बाज, किंगफिशर आदि शामिल हैं, जिनकी आबादी खतरे में नहीं है परन्तु उनका शिकार प्रतिबंधित है.
Image Credit: my-lord.inअनुसूची 5 में ऐसे जानवर हैं जिनका शिकार किया जा सकता है, जैसे की चूहे, आम कौवे और उड़ने वाली लोमड़ी हैं. अनुसूची 6 में वे पौधों है जिनकी खेती, बिक्री या स्वामित्व नहीं किया जा सकता है.
Image Credit: my-lord.inशिकार एक व्यापक शब्द है, और इसमें न केवल मारना बल्कि किसी जंगली या बंदी जानवर को बंदी बना कर रखना, पकड़ना, भगाना, फँसाना या चारा डाल के फंसना या ऐसा करने का हर प्रयास शामिल है.
Image Credit: my-lord.inवन्यजीव अधिनियम की धारा 9 के अनुसार अनुसूची 1,2,3,4 और 5 में उल्लिखित जानवरों का शिकार प्रतिबंधित है. हालांकि अधिनियम की धारा 11 और 12 के तहत कुछ मामलों में इसकी अनुमति है.
Image Credit: my-lord.inकोई भी व्यक्ति जो आत्मरक्षा में अपने या किसी अन्य व्यक्ति के जीवन की रक्षा के लिए कार्य करता है और ऐसा करने में जंगली जानवर को मारता है या घायल करता है, तो वह किसी भी सजा के लिए उत्तरदायी नहीं होगा.
Image Credit: my-lord.inवन अधिकारी और पुलिस किसी भी वाहन को रोक सकते हैं और उसकी तलाशी ले सकते हैं. जिनके पास लाइसेंस है, केवल वे ऐसे जानवर रख सकते हैं, जिन्हें वन अधिकारियों द्वारा अनुमोदित और सत्यापित किया जाएगा.
Image Credit: my-lord.inकोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या नियम का उल्लंघन करता है, तो उसे दोषी ठहराए जाने के बाद तीन साल तक की कैद या 25000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.
Image Credit: my-lord.inअनुसूची 1 या 2 के भाग 2 में उल्लिखित जानवरों के खिलाफ कोई भी अपराध करने पर, कम से कम 3 साल और अधिकतम सात साल तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है, और दस हज़ार से अधिक जुर्माना हो सकता है.
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