अगर आपको बैंक के खिलाफ शिकायत करनी है तो आप एकीकृत लोकपाल योजना के तहत शिकायत कर सकते हैं
Image Credit: my-lord.inभारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के द्वारा बैंक की तरफ से ग्राहकों को होने वाली परेशानियों के निवारण के लिए एकीकृत लोकपाल योजना (Integrated Ombudsman Scheme), 2021 की शुरुआत की गई
Image Credit: my-lord.inसबसे पहले बैंक में अपनी शिकायत करें, बैंक की ओर से 30 दिनों के अंदर जवाब ना मिलने पर इस योजना के तहत शिकायत करें
Image Credit: my-lord.inयह सिंगल विंडो सिस्टम सुविधा है. इस योजना के तहत ग्राहक RBI पोर्टल पर अपनी बैंकिंग से संबंधित हर तरह की शिकायत दाखिल कर सकते हैं
Image Credit: my-lord.inबैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 35ए, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45L एवं भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 18 के तहत जल्द और किफायती तरीके से निवारण की जाती है
Image Credit: my-lord.inइस योजना के तहत शिकायत करने के लिए रिजर्व बैंक के CMS पोर्टल के इस लिंक https://cms.rbi.org.in पर क्लिक करें
Image Credit: my-lord.inलिंक पर क्लिक करने के बाद एक पेज खुलेगा जिसके बाईं ओर File a Complaint, Track Your Complaint, File an Appeal और Feedback का विकल्प दिखेगा. शिकायत के लिए पहला विकल्प चुने
Image Credit: my-lord.inरजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर Complainant Details भरें. शिकायत को ट्रैक भी कर सकते हैं
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